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न्यायालय के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 डी.जे./धुमाल संचालकों पर थाना अमानाका मे की गई कार्यवाही…

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व कोलहल अधिनियम के अनुसार वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग करना प्रतिबंधित है

रायपुर: विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने की आम जनता द्वारा डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।

इसी तारतम्य में दिनांक 13.10.2023 को थाना आज़ाद चौक, अमानाका क्षेत्र में जुलूस के दौरान डी.जे./धुमाल संचालकों द्वारा निर्धारित समयावधि का उल्लंघन तथा निर्धारित ध्वनि सीमा से अत्यधिक आवाज में डी.जे./धुमाल बजाने/वाहन पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करने का अवैधानिक कृत्य किया, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर कुल 2 डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध उक्त थानों में कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए उनके कब्जे से कुल 2 नग चारपहिया वाहन, 10 नग बॉक्स, 1 जनरेटर, 27 नग स्पीकर, 9 नग एमप्लीफायर, सहित अन्य वाद्ययंत्र उपकरण जप्त कर कार्यवाही किया गया।

थाना अमानाका क्षेत्रांर्तगत ग्राम तेंदुआ में तेज आवाज में डी. जे./धुमाल बजाने की सुचना मिलने से थाना अमानाका द्वारा तत्काल मौके पर जाकर DJ को बंद करा कर कोलहल अधिनियम अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन क्रमांक CG 07 CN 2354,18 नग रंगीन लाईट, 6 नग बॉक्स, 27 नग स्पीकर, 1 नग मिक्सर मशीन, 1 नग जनरेटर, 08 नग एमप्लीफायर, जप्त किया गया।

थाना आजाद चौक क्षेत्रांर्तगत रामसागरपारा में तेज आवाज में दज/धुमाल बजाने की सुचना मिलने से थाना आजाद चौक द्वारा तत्काल मौके पर जाकर DJ को बंद करा कर कोलहल अधिनियम अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन क्र. सीजी 07 BQ 4685 04 साउंड बॉक्स बेस, 4 नग पोगा, एक नग एमप्लीफायर, 04 नग LED लाइट जप्त किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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