रायपुर: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वालों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी तारतम्य में दिनांक 15.10.2023 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत शास्त्री मार्केट पिंक टॉयलेट के पास अवैध रूप से शराब लेकर बिक्री हेतु खड़ा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री पिताम्बर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू द्वारा प्रभारी गोलबाजार योगेश कुमार कश्यप को सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गोलबाजार पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये गए स्थान पर में दबिश देकर कार्यवाही किया गया। कार्यवाही के दौरान शास्त्री मार्केट पिंक टॉयलेट के पास में एक व्यक्ति उपस्थित मिला जो पूछताछ में अपना नाम मोंटी तिवारी उर्फ शेरू निवासी चौधरी बड़ा, थाना कोतवाली, रायपुर का होना बताया।
टीम के सदस्यों द्वारा तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे में रखे प्लास्टिक बोरी में 45 पौवा देसी प्लेन शराब 3,600/- रुपए को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना गोलबाजार में दिनांक 15.10.2023 को अपराध क्रमांक 280/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – मोंटी तिवारी उर्फ शेरू पिता सुभाष तिवारी उम्र 22 साल पता चौधरी बड़ा, थाना कोतवाली, रायपुर (छ.ग.)