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अब ट्रेन यात्रा में भी लागू होगा लगेज वेट लिमिट नियम, एयरलाइंस की तरह तय हुई सीमा…

दिल्ली: भारतीय रेलवे जहां ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो वहीं अब रेलवे ने एक नियम (Railway Rule) को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है, जो बिल्कुल हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों की तरह ही होगा. जी हां, हम बात कर रहे हैं यात्रा के दौरान साथ ले जाने वाले सामान के वजन के बारे में, जिसे अब रेलवे एयरलाइनों की तरह नियंत्रित करेगा. हालांकि, यह नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था.

अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे. देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान के वजन पर इससे संबंधि लिमिट सख्ती से लागू की जाएंगी. एयरलाइंस की तरह ही ट्रेन के सफर के लिए भी इन नियम को पूरी तरह लागू किए जाने की तैयारी है. नियम के मुताबिक, यात्रा की विभिन्न कैटेगरी के मुफ्त सामान की अनुमति अलग-अलग होती है.

जैसे कि फर्स्ट क्लास AC कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी. AC सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट होगी. वहीं बात करें, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की, तो उनके लिए साथ ले जाने वाले सामान का वजन 35 किलोग्राम तक हो सकता है.

फिलहाल, उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है. जिन Railway Stations को चिन्हित किया गया है, उनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन शामिल हैं. इसके अलावा लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा भी लिस्ट में शामिल हैं. रेलवे अधिकारियों का इस संबंध में कहना है कि ये नियम रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार यात्री बहुत ज्यादा अपने साथ सामान ले जाते हैं, जिससे कोच में बैठने और चलने में दिक्कत पेश आती है. उन्होंने अतिरिक्त लगेज को सुरक्षा जोखिम करार दिया है.

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