
Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में होली और रंगपंचमी के अवसर पर प्रशासन ने शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। 14 मार्च (होली) और 19 मार्च (रंगपंचमी) के दिन सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें, बार और एयरपोर्ट लाउंज बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।भोपाल कलेक्टर के निर्देशानुसार, जिले की सभी शराब दुकानें दो दिन के लिए पूरी तरह बंद रहेंगी। सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि न केवल फुटकर शराब दुकानें, बल्कि बार और एयरपोर्ट लाउंज में भी शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
प्रशासन की सख्ती:
आदेश के पालन की जिम्मेदारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उपनिरीक्षकों को दी गई है। यदि कोई दुकान मालिक या बार संचालक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
हर साल होली और रंगपंचमी के दौरान शराब के नशे में झगड़े और उपद्रव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- शराब की बिक्री पूरी तरह बंद: 14 मार्च (होली) और 19 मार्च (रंगपंचमी) को।
- बार और एयरपोर्ट लाउंज में भी शराब नहीं मिलेगी।
- आदेश के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई।
- आबकारी विभाग की टीम करेगी निगरानी।
भोपाल के नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इस आदेश का पालन करें और त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं।