गरियाबंद: आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 9 सितम्बर 2023 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे।
जिसमें न्यायालयों में लंबित मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण, धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण, बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों और अन्य सभी मामलों से सबंधित प्रकरणों की सुनवाई लोक अदालत में की जायेगी।
अपर कलेक्टर अविनाश भोई ने बताया की लोक अदालत में सुनवाई के लिए गरियाबंद जिले के राजस्व न्यायालय के कुल 29966 प्रकरण चिन्हांकित किए गए है। इसमें खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले के 41, वारिसों के मध्य बंटवारे के 47, याददाश्त के आधार पर बंटवारा के 12, कब्जे के आधार पर बंटवारा के 5, दंड प्रक्रिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले के 1 मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के 203 मामले सहित अन्य प्रकृति के सभी मामले के 29657 प्रकरण चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।