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Chhattisgarh: नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने शख्स को सुनाई 20 साल की सजा…

धमतरी: जिले में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. कुरुद थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी किशोर सारथी ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी किशोर सारथी (अनगारा, थाना कुरूद) के विरूद्ध थाना कुरूद में पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज आरिफ शेख एवं एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सहित तीन पुलिस टीमों को रवाना किया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी रायपुर के पचपेड़ी नाका में भागने की फिराक में बस की तलाश करता पाया गया। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। मामले की जांच 5 दिनों में पूरी कर 3 अगस्त 23 को अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी एफटीएससी (पॉक्सो) पंकज कुमार जैन की अदालत में पेश किया गया। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को फिर से 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक दीपा केंवट, उपनिरीक्षक महेश साहू, सहायक उपनिरीक्षक सुरेश नंद, संतोषी नेताम (विवेचक), प्रधान आरक्षक लोकेश नेताम, आरक्षक दीपक साहू, किशोर देशमुख, बलराम सिन्हा, साइबर सेल शामिल रहे -प्रभारी उनि. नरेश बंजारे, आरक्षक कमल जोशी, आरक्षक मनोज साहू, आरक्षक मुकेश मिश्रा का विशेष योगदान रहा।

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