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स्वास्थ्य अधिकारी निलंबन, CMHO ने जारी किया आदेश

जशपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंडरापाठ के पुरुष पर्यवेक्षक के. पी. प्रजापति एवं ग्रामीण चिकित्सा सहायक श्री के.के.वर्मा को निलंबित किया है। उन्होंने पुरुष पर्यवेक्षक प्रजापति को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने एवं ग्रामीण चिकित्सा सहायक वर्मा द्वारा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर कार्यालय से अनुपस्थित पाये जाने पर निलंबन की कार्यवाही गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार 06 जून 2023 को एसडीएम बगीचा द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंडरापाठ का औचक निरीक्षण किया गया। (CMHO issued order)

निरीक्षण के दौरान केन्द्र में पदस्थ कर्मचारी के.पी. प्रजापति पुरुष पर्यवेक्षक 28 मई 2023 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति पाए गए। पूर्व में भी खंड चिकित्सा अधिकारी बगीचा के द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने पर श्री प्रजापति को चेतावनी पत्र जारी किया जाकर सेवा अभिलेख में इंद्राज की जा चुकी है। इसी प्रकार ग्रामीण चिकित्सा सहायक के. के. वर्मा भी निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए।

उन्हें भी पूर्व में खंड चिकित्सा अधिकारी बगीचा के द्वारा चेतावनी पत्र जारी किया गया है। सीएमएचओ ने प्रजापति एवं वर्मा के उक्त कृत्यों छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत बताते हुए संबंधितों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् निलंबित किया किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कासाबेल निर्धारित किय गया है। तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (CMHO issued order)

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