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मरवाही वन मंडल में हुए फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई, मरवाही रेंजर दरोगा सिंह मरावी निलंबित..

गौरेला पेंड्रा मरवाही :- जिले के सबसे बहुचर्चित प्रबंधन समिति घोटाले मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय शुक्ला ने मरवाही वन परिक्षेत्र अधिकारी दरोगा सिंह मरावी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दरोगा सिंह मरावी का मुख्यालय मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना वृत्त बिलासपुर निर्धारित किया गया है।

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जारी आदेश अनुसार, दरोगा सिंह मरावी, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी मरवाही वनमण्डल मरवाही दिनांक 21. 07.2020 से वर्तमान में परिक्षेत्र अधिकारी मरवाही के प्रभार में है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के पत्र क्रमांक / 566 दिनांक 20.02.2023 एवं पत्र दिनांक 02.03.2023 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार मरवाही परिक्षेत्र में रोपणी प्रबंधन समिति चिचगोहना एवं नेचर कैम्प प्रबंधन समिति जामवंत माड़ा गगनई (साल्हेकोटा परिसर) में विभिन्न योजनाओं की शासकीय राशि फर्जी समिति का गठन कर अनियमितता एवं उक्त समितियों के खाते में राशि जमा कर, हेरा-फेरी करने की शिकायत की जांच हेतु मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा वनमंडलाधिकारी बिलासपुर की अध्यक्षता में गठित जांच समिति का जांच प्रतिवेदन जांच समिति के पत्र क्रमांक 250 दिनांक 16.02.2023 द्वारा प्रस्तुत किया गया। तदोपरांत मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के आदेश दिनांक 27.02.2023 द्वारा वनमंडलाधिकारी मरवाही की अध्यक्षता में गठित जांच समिति का जांच प्रतिवेदन जांच समिति के पत्र क्रमांक / 285 दिनांक 01.03.2023 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

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जांच प्रतिवेदनों के अनुसार दरोगा सिंह मरावी द्वारा अशासकीय / अपंजीकृत / अवैधानिक रोपणी प्रबंधन समिति चिचगोहना के खाते में शासकीय राशि रूपये 75,69,758 /- जमा कर सामग्री क्रय एवं अन्य कार्य का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार नेचर कैम्प प्रबंधन समिति जामवंत माड़ा गगनई (साल्हेकोटा परिसर) में विभिन्न योजनाओं की शासकीय राशि रूपये 4,04,133/- जमा कर सामग्री क्रय एवं अन्य कार्य का भुगतान किया जाकर भण्डार क्रय नियम एवं छ.ग. सिविल (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कार्यवाही की गई है। इनके द्वारा वित्तीय दुरूपयोग करने एवं वन वित्तीय नियमों / भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं किये जाने के कारण दरोगा सिंह मरावी, वनक्षेत्रपाल पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

अतः छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) एवं छग शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक / एफ 08-06/2016/10-1 / वन, दिनांक 11/09/2017 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत दरोगा सिंह मरावी, वनक्षेत्रपाल को तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में दरोगा सिंह मरावी, वनक्षेत्रपाल का मुख्यालय मुख्य वन संरक्षक. कार्य आयोजना, वृत्त बिलासपुर निर्धारित किया जाता है, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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