CG NEWS: छत्तीसगढ़ में नववर्ष कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन जारी, रात 10-12 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति…
रायपुर. नववर्ष के कार्यक्रमों के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जारी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि, नववर्ष के कार्यक्रमों में 31 दिसम्बर और 1 जनवरी 2023 की रात को 10 बजे से 12 बजे तक ही नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी (directrices para los programas)
read also-CG NEWS: राज्य के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा
इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण नियम के अधीन ही व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है. ध्वनि प्रदूषण नियम के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि, विगत वर्षो के भांति नववर्ष आगमन के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना संभावित है.
इन आयोजनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण से प्रदूषण के स्तर वृद्धि को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नववर्ष की आगमन पर राज्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 31 दिसम्बर 2022 और 1 जनवरी 2023 को रात्रि 10 बजे से अर्द्धरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर एवं जन उद्बोधन प्रणाली के उपयोग के अनुमति ध्वनि प्रदूषण नियम में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनुमति प्रदान की जाए. (directrices para los programas)
read also-CG NEWS: आठ सिंचाई योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत
- Raipur South By-Election: रायपुर दक्षिण सीट पर मतदान करने उमड़ी भीड़, बीजेपी-कांग्रेस प्रत्याशियों ने किया वोट
- संविधान सम्मान सम्मेलन में नागपुर पहुंचे राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया स्वागत…
- Chhattisgarh: 4 लोगों को पुलिस ने कार और बाइक से गांजा सप्लाई करते, किया गिरफ्तार, पढ़े पूरी खबर…
- Chhattisgarh: ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक जवान की ऑन ड्यूटी पर, अचानक गिरने से हुआ मौत…
- Chhattisgarh: विधायक प्रतिनिधि से परेशान होकर, महिला ने कलेक्टर से मांगी इच्छा मृत्यु…