26 सिंतबर नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। रायपुर कलेक्टर ने नवरात्रि के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे जुड़ी एक अहम बैठक भी ली गई। कलेक्ट्रेट में 90 से ज्यादा दुर्गा समिति आयोजकों को बुलाया गया। इन सभी से जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बातचीत की.(Guidelines issued for Navratri)
शहर के आयोजकों को जानकारी देते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने साफ कह दिया कि, सड़कों पर पंडाल नहीं लगाए जा सकेंगे। कलेक्टर ने जगराता में गरबा जैसे आयोजन और डीजे के इस्तेमाल को लेकर भी निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब रात 10:00 बजे के बाद डीजे या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यदि कोई आयोजन समिति रास गरबा या जगराता का आयोजन करती है, तो इसके लिए एडीएम की अनुमति जरूरी होगी.
कलेक्ट्रेट में हुई बैठक
यदि किसी आयोजन समिति की वजह से सड़क पर यातायात प्रभावित होता है या लोगों को परेशानी होती है, तो इसकी शिकायत मिलने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई भी जाएगी। दुर्गा पूजा आयोजन समितियों को असामाजिक तत्वों अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने वाले लोगों की जानकारी फौरन संबंधित थाने में देनी होगी। आयोजकों को अपने समिति सदस्यों के फोन नंबर भी अपने क्षेत्र के थाने में देने होंगे.
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एडीएम एनआर साहू ने बताया कि, समितियों को कहा गया है कि, वह अपने मूर्ति स्थापना पंडाल में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाएं। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मूर्ति विसर्जन 5 से 6 अक्टूबर तक कराना ही होगा। इसके बाद मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी.(Guidelines issued for Navratri)