छत्तीसगढ़-शिक्षक के कुल 56 पदों पर निकली भर्ती, इन स्कूलों में निकली है बंपर भर्तियां, इतनी मिलेगी सैलरी
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राज्य सरकार की ओर से संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में इन दिनों बंपर भर्ती निकली है। यहां शिक्षक के कुल 56 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए है। ये भर्तियां बिलासपुर के तिलक नगर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, लालबहादुर शास्त्री स्कूल और डॉ.बीआर अंबेडर स्कूल मगरपारा में की जाएंगी। इस भर्ती के संबंध में अधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है.
नोटिफिकेशम के अनुसार शैक्षणिक पदों में व्याख्याता शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, रसायन, भौतिक, शिक्षक अंग्रेजी, गणित, कला, व्यायाम शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, लाइब्रेरियन, सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ ही सहायक ग्रेड-2, अकाउंटेंट के पदों पर भी भर्तियां होंगी.(bumper recruitments have come)
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कौन कर सकता है आवेदन
आवदेक की उम्र 21 साल से 35 साल तक होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए उम्र की गणना 1 जनवरी, 2022 से की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को उम्र सीमा में अधिकतम 5 साल तक की छूट दी जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि वे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों। भर्ती प्रक्रिया में जिले के आवेदकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। सेलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को जिले के DMF मद से मानदेय का भुगतान किया जाएगा.
योग्यता
जिन पदों पर भर्ती की जानी है, उनमें व्याख्याता हिंदी, संस्कृत शिक्षक, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट और सहायक ग्रेड-2 के पदों को छोड़कर, बाकी के सभी पदों के लिए उम्मीदवार को इंग्लिश मीडियम से किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। संबंधित विषय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी होना जरूरी है। अन्य पदों के लिए उससे संबंधित क्वॉलिफिकेशन मांगी गई है। शैक्षिणक योग्यता में मेरिट लिस्ट के आधार पर सेलेक्शन होगा।
Nag panchami 2022-
संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत नियुक्ति
इन पदों पर संविदा भर्ती नियम 2012 के नियम और शर्तों के अनुसार ही नियुक्ति की जाएगी। फाइनल सेलेक्शन के बाद पद और योग्यता के अनुसार हर महीने सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवार को किसी तरह का भत्ता और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चयनित उम्मीदार स्थायीकरण, नियमितिकरण, संविलियन, पेंशन या किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे।