
महासमुंद: कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की नियमित जांच की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य विभाग की जांच टीम द्वारा 08 सितम्बर को सरायपाली एवं 12 सितम्बर को बसना क्षेत्र के होटल एवं ढाबों में जांच के दौरान कुल 57 गैस सिलेंडर जप्त किया गया।
जांच दल द्वारा सरायपाली में जांच के दौरान पंडित होटल, झिलमिला में 02 नग खाली, 03 नग आंशिक भरा एवं 03 नग सील पैक भरा हुआ कुल 08 नग गैस सिलेंडर जप्त किया गया। इसी प्रकार मंजीत ढाबा में 05 नग खाली, 04 नग आंशिक भरा एवं 03 नग सील पैक भरा हुआ कुल 12 नग गैस सिलेंडर, अमृत होटल में 02 नग खाली, 03 नग आंशिक भरा एवं 02 नग सील पैक भरा हुआ कुल 7 नग गैस सिलेंडर, शिवानी स्वीट्स में 05 नग खाली, 01 नग आंशिक भरा एवं 01 नग सील पैक भरा हुआ कुल 7 नग गैस सिलेंडर एवं बसना में जांच के दौरान बिकानेरी स्वीट्स में 02 नग सील पैक एवं 03 नग खाली कुल 05 नग गैस सिलेंडर, सत्कार फैमिली रेस्टोरेंट में 01 नग सील पैक एवं 03 नग आंशिक भरा कुल 04 नग गैस सिलेंडर, साहू होटल परसकेल में 03 नग खाली एवं 02 नग आंशिक भरा कुल 05 नग गैस सिलेण्डर, यादव होटल गढफुझर में 04 नग खाली एवं 01 नग भरा कुल 05 नग गैस सिलेंडर एवं लक्ष्मी गौरी भठोरी में 01 नग सील पैक, 02 नग खाली एवं 01 नग आंशिक भरा कुल 04 नग गैस सिलेंडर को जप्त किया गया।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित होटल एवं ढाबा संचालकों द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है। जब्त गैस सिलेंडरों का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय महासमुंद में प्रस्तुत किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने अपील की है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि होटल एवं ढाबों की नियमित जांच जारी रहेगी और भविष्य में घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।