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अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी, इन राज्यों को मिली मंजूरी, जानिए कब से होगा लागू नियम

पूरे देश में एक जुलाई से केंद्र सरकार नया लेबर कोड लागू करने वाली थी, जो कि किन्ही कारणों से कुछ राज्यों में लागू नहीं लागू नहीं हो पाई। मिली जानकारी के अनुसार 23 राज्य नए लेबर कोर्ड के कानून के प्री-पब्लिश्ड ड्राफ्ट को अपना चुके हैं। जबकि अन्य राज्यों ने इसे अभी तक नहीं अपनाया है। केंद्र सरकार ने इस नए लेबर कोड को सभी राज्य एक साथ लागू करें। सरकार ने नौकरीपेशा लोगों के लिए चार बड़े बदलाव लाने के लिए ये कोड बनाए हैं.

बदले गए ये चार नए कोड
बताया जा रहा है कि नए लेबर कोड का असर नौकरीपेशा लोगों की सप्ताहिक छुट्टियों से लेकर इन हैंड सैलरी तक में दिखेगा। इसमें केंद्र ने कुछ नए बदलाव किये हैं जैसे कि नए लेबर कोड वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े हैं.

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12 घंटे करने पड़ेंगे काम
केंद्र द्वारा लागू की किये गये नए लेबर कोड में सप्ताह में चार दिन काम और तीन छुट्टी का प्रावधान किया गया है। हालांकि कर्मचारियों के दफ्तर में काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे। मतलब ये कि आपको 8 या 9 घंटे नहीं, 12 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ सकता है। पूरे सप्ताह भर में किसी भी कर्मचारी को 48 घंटे काम करने होंगे। इसमें राहत वाली बात ये है कि आपको सप्ताहिक छुट्टी तीन दिन की मिलेगी.

अब सिर्फ 180 दिन करना होगा काम
केंद्र के इस नए लेबर कोड में नौकरीपेशा लोगों के लिए छुट्टियों को लेकर एक और बड़ा बदलाव किया गया है। फिलहाल किसी भी संस्थान में लंबे समय तक की छुट्टी लेने के लिए कर्मचारी को साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है, लेकिन नए लेबर कोड में इसे घटाकर 180 दिन (6 महीना) कर दिया गया है.(4 days work and 3 days leave in a week)

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2 दिनों में फाइनल सेटलमेंट
इसके साथ ही नए लेबर कोड के अनुसार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बारे में भी नए वेज कोड में प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक कंपनी से नौकरी छोड़ने, बर्खास्तगी, छंटनी और इस्तीफा देने के दो दिन के अंदर कर्मचारियों को उनकी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। अभी वेजेज के पेमेंट और सेटलमेंट पर ज्यादातर नियम लागू हैं। हालांकि, इनमें इस्तीफा शामिल नहीं है.(4 days work and 3 days leave in a week)

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