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रेडी टू-ईट-फ़ूड पर हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, 287 याचिकाएं ख़ारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेडी-टू-ईट वितरण को लेकर राज्य शासन के फैसले को सही ठहराया है। इस आदेश के साथ ही जस्टिस RCS सामंत ने महिला स्व सहायता समूहों की ओर से दायर 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब रेडी टू ईट के उत्पादन का काम ऑटोमेटिक मशीन से कराने का रास्ता साफ हो गया है।

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बीते दिनों कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बात दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बांटे जाने वाले रेडी टू ईट को अब ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादन करने का फैसला लिया है। इसके तहत रेडी टू ईट वितरण के काम को केंद्रीकृत करने का फैसला लिया गया है।

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पहले इसे महिला स्व सहायता समूह किया करते थे। शासन के इस फैसले के खिलाफ 5 महिला स्व सहायता समूहों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला नौनिहालों के स्वास्थ्य के लिए उचित था।

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