राजनांदगांव: पुलिस चौकी चिचोला में पदस्थ आरक्षक जयप्रकाश मंडावी ने जानकारी दी है कि 02 दिसंबर 2025 को कक्षा बारहवीं की छात्रा कु. तुलसिया उइके (17 वर्ष) ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि दिनांक 01 दिसंबर 2025 को सुबह लगभग 09:30 बजे वह अपनी सहेली रोशनी मंडावी के साथ मडियान जा रही थी। तभी ग्राम झिंझारी निवासी घनाराम साहू पिता निरदेश साहू ने उन्हें गंदी गालियाँ देते हुए मारपीट की और ब्लेड से हमला कर जान से मारने की धमकी दी।
छात्रा ने पुलिस को बताया कि घनाराम साहू ने उसकी सहेली को भी धमकाया और गालियाँ दी। तुलसिया के अनुसार, ब्लेड के वार से उनके शरीर पर चोट लगी और खून बहने लगा। वह तुरंत स्कूल पहुँची और अपनी मैम को घटना की जानकारी दी। स्कूल से लौटने के बाद उसने घटना की सूचना अपने माता-पिता को भी दी। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं 296, 115(2), 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चौकी छुरिया के आदेशानुसार आरक्षक जयप्रकाश मंडावी ने मामला थाने में असल नंबरी के लिए पेश किया।
आरक्षक ने बताया कि आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है और मामले की पूरी जांच की जा रही है। छात्रा ने पुलिस से आग्रह किया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना न घटे। पुलिस ने बताया कि वह ग्रामीण इलाकों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निगरानी बढ़ाएगी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय लोगों में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। कई ग्रामीणों ने कहा कि युवाओं और बच्चों के प्रति इस प्रकार की हिंसा अस्वीकार्य है और जिम्मेदार व्यक्ति को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।
थाना पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों या धमकियों की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस चौकी या डायल 112 पर सूचित करें। पुलिस ने यह भी कहा कि छात्रों और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने भी अपने स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने और छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्थानीय पंचायत और अभिभावक भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और पुलिस कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि छात्राओं और युवाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की धमकी, मारपीट या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपी को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।






