विवरण – प्रार्थी आदित्य वर्मा ने थाना पण्डरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह जय हिन्द चौक के पास लोधीपारा रायपुर में रहता है तथा जय हिन्द चौक स्थित स्वयं के बर्तन दुकान का संचालन करता है। दिनांक 04.12.2023 को प्रार्थी तथा उसका छोटा भाई अपने दुकान के बगल में खडे़ थे, शाम करीबन 05.40 बजे पंडरी निवासी सम्मी एवं सुफरान दोपहिया वाहन में सवार होकर जयहिन्द चौक से लोधीपारा पंडरी की ओर जा रहे थे इसी दौरान प्रार्थी तथा उसके भाई को जय हिन्द चौक पर खड़े देख दोपहिया वाहन को रोककर सम्मी एवं सुफरान उनके तरफ जाकर उनसे अश्लील गाली गलौच करते हुए प्रार्थी के छोटे भाई पर उसकी हत्या करने की नियत से अपने पास रखे चाकू से उसके शरीर पर लगातार वार कर गंभीर रूप से चोटिल कर फरार हो गये। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 384/23 धारा 294, 307, 34 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी पंडरी के नेतृत्व में थाना पंडरी पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, मुर्तजरर सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड़ कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी शेख सुफरान उर्फ सोनू एवं मेहरान खान उर्फ शम्मी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना मंे प्रयुक्त चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी-
01. शेख सुफरान उर्फ सोनू पिता शेख गुफरान उम्र 23 साल निवासी ताज नगर मस्जिद के पास थाना सिविल लाईन रायपुर।
02. मेहरान खान उर्फ शम्मी पिता नाजिम खान उम्र 18 साल निवासी तरूण नगर थाना सिविल लाईन रायपुर।