नवापारा राजिम. प्राप्त जानकारी के अनुसार गोबरा नवापारा के रेलवे स्टेशन के समीप रहने वाले गोपाल यादव पिता भिखमचन्द यादव के विरुद्ध 20 वर्ष पूर्व गोबरा नवापारा थाना में आईपीसी की धरा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें उसे सेशन कोर्ट रायपुर द्वारा वर्ष 2002 में 7 साल की सजा सुनाई गई थी . कुछ महीने जेल में रहने के बाद आरोपी की याचिका पर हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा उसे जमानत दे दी गई थी . इसके बाद से हाईकोर्ट में उसका प्रकरण चल रहा है .
आरोपी पिछले कुछ महीने से पेशी में उपस्थित नहीं हो रहा था . इस पर हाईकोर्ट द्वारा उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी करते हुए एसपी रायपुर को निर्देशित किया गया कि आरोपी को गिरफ्तार कर सेशन कोर्ट रायपुर में प्रस्तुत किया जाय, जिससे उसे हाईकोर्ट में सुनवाई दिनांक 7 अक्टूबर को पेश किया जा सके . इसके बाद एसपी रायपुर द्वारा इस दिशा में थाना गोबरा नवापारा को निर्देशित किया गया, जिस पर थाना प्रभारी ए.ए. अंसारी द्वारा तत्परता के साथ संबंधित आरोपी को आज 13 सितम्बर को स्टाफ के माध्यम से गिरफ्तार करवाते हुए उसे रायपुर स्थित सेशन कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है .