क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के लिए रायपुर कलेक्टर ने जारी किए गाइडलाइन
रायपुर के जिला प्रशासन ने गुरुवार शाम क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत डीजे का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जिन्हें नए साल या क्रिसमस का जश्न मनाना है उन्हें दो छोटे साउंड बॉक्स से ही काम चलाना होगा। किसी भी तरह की रैली, सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकेगा। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक शहर के बार, पब, शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट्स के बार 12 बजे से रात 11:00 बजे तक खुले रहेंगे।
कोई भी आयोजन खुले में या सार्वजनिक जगह पर नहीं हो सकेगा। आयोजन की जगह पर क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोग ही शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल लोगों की वीडियो ग्राफी करवानी होगी, सीसीटीवी कैमरों का बंदोबस्त करना होगा। छोटे बच्चों बुजुर्गों को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी कार्यक्रम रात साढ़े 12 बजे तक खत्म कर दिए जाएंगे। रात 11:55 से 12:30 तक ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल हो सकेगा। आयोजकों को पहले ही सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी पोस्ट करनी होगी कि लोग कार्यक्रम स्थल पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं। आयोजक अगर इनमें से किसी भी बात का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।