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शिक्षक ने शादी का झांसा देकर 11वीं की छात्रा से कई बार किया रेप, POCSO एक्ट के तहत शिक्षक गिरफ्तार

गुजरात के वलसाड शहर में शादी करने का वादा कर कक्षा 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि गणित (Maths) के शिक्षक मयूर राणा (27) पर नवसारी के बिलिमोरा स्थित एक स्कूल की 17 साल की छात्रा के साथ कई मौकों पर रेप करने का आरोप है.पुलिस ने कहा, “उसने छात्रा को धोखा दिया. आरोपी की कुछ दिनों बाद एक दूसरी युवती से शादी होने वाली थी. वलसाड पुलिस ने शनिवार को आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया और हमें सौंप दिया.” उन्होंने बताया, “उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुष्कर्म और अपहरण का आरोप लगाया गया है.”

POCSO एक्ट के तहत दर्ज हो चुके हैं इतने मामले

17 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ हुए यौन अपराधों में आरोपी पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है और अपराधी को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जाती है. केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए बनाए गए बाल संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 के तहत तीन सालों में 11 हजार से ज्यादा आरोपी दोषी सिद्ध हुए हैं. ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सभी राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast track courts) भी बनाए गए हैं. दरअसल, NCP के सांसद डॉ. फौजिया खान ने गुरुवार को राज्यसभा में बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत राज्यों में दोषी मिले अपराधियों की संख्या और इसके लिए बने स्पेशल कोर्ट के बारे में जानकारी मांगी थी.

11 हजार से ज्यादा आरोपी हुए दोषी

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए साल 2014 से 2016 के बीच दोषी ठहराए गए अपराधियों के राज्यवार आंकड़े भी दिए. हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने साल 2014 से 2016 तक के ही आंकड़े उपलब्ध कराए हैं. स्मृति ईरानी ने अपने लिखित जवाब में कहा कि साल 2014 में 2686, साल 2015 में 4567 और साल 2016 में 3859 आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए हैं. इस तरह कोर्ट ने तीन सालों में 11,112 आरोपियों को दोषी ठहराया.

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